न्याय: स्मैक तस्करी के दोषी को कोर्ट से पांच साल के कठोर करावास की सजा
विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने स्मैक तस्करी के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला वर्ष 2014 का है। सहसपुर थाना पुलिस ने गालिब पुत्र जाहिद हुसैन, निवासी ग्राम माजरी पोस्ट सभावाला को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पुलिस ने एक हजार रुपये, स्मैक की चार पुड़िया और 110 ग्राम चरस बरामद की थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। मामले में अदालत ने आरोपी को एक नवंबर को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के मामले में सुनवाई हुई। साक्ष्यों, गवाहों और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीए ऐक्ट नंदन सिंह की अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में चार गवाह पेश किए गए थे।

