अंकिता भंडारी हत्याकांड: हाईकोर्ट ने खारिज़ की सीबीआई जांच की मांग, पत्रकार आशुतोष नेगी की याचिका पर आया निर्णय

अंकिता भंडारी हत्याकांड: हाईकोर्ट ने खारिज़ की सीबीआई जांच की मांग, पत्रकार आशुतोष नेगी की याचिका पर आया निर्णय
Spread the love
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय से आज बड़ी खबर साामने आई है। कोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग खारिज कर दी है। बुधवार को मांग से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है।

बुधवार को हाईकोर्ट की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में एस.आई.टी. टीम आई.पी.एस.के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। महाधिवक्ता एस.एन.बाबुलकर ने मीडिया को बताया कि न्यायालय ने सरकार के क्रिमिनल साइड के अधिवक्ता को मामले में जोड़ने को कहा है। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सी.बी.आई. जांच की मांग करने वाली याचिका पर 26 नवंबर 2022 को सुनवाई करने के बाद अपने निर्णय को  सुरक्षित रखा था। मामले के अनुसार, अंकिता के परिजन आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड पुलिस व एस.आई.टी.इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रही है। एस.आई.टी.द्वारा अभी तक अंकिता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि जिस दिन अंकिता का शव बरामद हुआ था, जांच टीम ने  उसी दिन शाम को परिजनों की अनुपस्थिति में अंकिता का कमरा तोड़ दिया। जब अंकिता का मेडिकल हुआ था पुलिस ने बिना किसी महिला की उपस्थिति में उसका मेडिकल कराया गया, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के  विरुद्ध है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल कराते समय एक महिला का होना आवश्यक है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने आदेश की अवहेलना की है। जिस दिन अंकिता की हत्या हुई थी, उस दिन छः बजे पुलकित उसके कमरे में मौजूद था। वह रो रही थी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अंकिता के साथ दुराचार हुआ है जिसे पुलिस नहीं मान रही है। पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसलिए इस केस की जाँच सीबीआई से कराई जाए। याचिकाकर्ता पत्रकार आशुतोश नेगी की याचिका में अंकिता के पिता और माता ने इम्प्लीडमेंट याचिका दाखिल की थी जिसको न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है।

ये भी पढ़ें:   सबक: लारेंस विश्नोई गैंग के नाम से मांगी थी 30 लाख की रंगदारी, पुलिस ने भेज दिया सलाखों के पीछे

Parvatanchal

error: कॉपी नहीं शेयर कीजिए!