सख़्ती: बैरागीवाला बवाल कांड में हिन्दू रक्षक दल के सदस्य पर मुकदमा, भड़काऊ बयान का है आरोप
विकासनगर। बैरागीवाला गांव में सिंचाई के पानी को लेकर हुए विवाद और हत्या की घटना के बाद मचे बबाल के शांत होने के बाद अब पुलिस ने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। भड़काऊ बयानबाजी पर सहसपुर कोतवाली पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के सदस्य ललित शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पहले भी पत्थरबाजी, आगजनी के मामले में डेढ़ सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है।सहसपुर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक राजीव धारीवाल की ओर से दर्ज कराए गए बयान के आधार पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल प्रदीप रावत ने बताया कि बयान के मुताबिक 13 जून 2026 को ग्राम बैरागीवाला में सिंचाई के पानी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस घटना में भाजपा नेता विनोद कुमार कश्यप की हत्या कर दी गई थी, जबकि उनके भाई अशोक, राजेश और सुषमा घायल हो गए थे। मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर कोतवाली सहसपुर में पहले ही हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। घटना के अगले दिन 14 जून को बैरागीवाला में बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। इसी दौरान हिंदू रक्षा दल के कुछ सदस्य भी मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान ललित शर्मा ने मीडिया और वहां मौजूद लोगों के सामने समुदाय विशेष के खिलाफ कथित रूप से उत्तेजक, भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिए। पुलिस का कहना है कि उक्त बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद समुदाय विशेष में रोष फैल गया और क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। कोतवाल ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

