बड़ी खबर: फिर जेल जाएंगे बिलकीस बानो गैंगरेप के आरोपी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया सजा माफी का आदेश
नयी दिल्ली। गुजरात के बहुचर्चित बिलकीस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज अहम फैसला आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के माफी आदेश को निरस्त कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की सजा माफी के गुजरात सरकार के आदेश के खिलाफ़ दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अदालत का कहना था कि पीड़ित महिला सम्मान की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों (महाराष्ट्र-गुजरात) के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती है कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए।
गौरतलब है कि अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिलकिस बानो और उसके परिवार के सदस्यों के साथ साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप किया गया था, जिसके 11 आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार ने आरोपियों की सजा माफ करते हुए सभी को रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

