बड़ी ख़बर: चार लड़कियों के यौन उत्पीड़न के दोषी पादरी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
तिरुनेलवेली (आरएनएस)। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में नेल्लवी जिला पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने चर्च में आई चार लड़कियों का यौन उत्पीड़न के आरोप में एक पादरी एस अब्राहम को गुरुवार को मौत की सजा सुनाई.
इस संबंध में 2022 में शिकायत मिली थी कि नेल्लई जिले के देवरकुलम पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके में लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया. इस बारे में पुलिस की जांच में पता चला कि एक धार्मिक उपदेशक (पादरी) अब्राहम (उम्र 47) के खिलाफ चर्च में प्रार्थना करने आई लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया.
वहीं पादरी अब्राहम से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने चर्च में आई चार लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था. इसके बाद, इस मामले का ट्रायल नेल्लई जिला पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था.
ट्रायल के अंत में, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने घोषणा की कि अब्राहम के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं. इसके बाद जिला पॉक्सो कोर्ट के जज सुरेश कुमार ने गुरुवार (20 अगस्त) पादरी अब्राहम को मौत की सजा सुनाई.
उन्होंने तमिलनाडु सरकार को उन चार लड़कियों को 10-10 लाख रुपये, यानी कुल 40 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का भी आदेश दिया, जिनका कथित तौर पर यौन शोषण किया गया था.
इस बीच, फैसले की जानकारी सुनने के बाद पादरी अब्राहम अचानक कोर्ट रूम में बेहोश हो गए, जिससे हंगामा मच गया. इसके बाद अब्राहम को कोर्ट परिसर में ही फर्स्ट एड दिया गया और उसके बाद उसे जेल ले जाने के लिए कदम उठाए गए. नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में एक पादरी को मौत की सजा सुनाए जाने से नेल्लई जिले में हड़कंप मच गया है.

