ख़ास ख़बर: डीएम के सख़्त तेवर देख फरियादी की चौखट पर पहुंचे बैंक मैनेजर, पीड़ित विधवा को लौटाये सम्पति के कागज़ात

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नो ड्यूज सर्टीफिकेट देने के साथ ही शून्य किया ऋण,  एक वर्ष से न्याय पाने को भटक रही थी शिवानी गुप्ता

आदेशों की ना फरमानी पर डीएम सविन बंसल ने सील करा दिया था बैंक

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल अपने चिरपरिचित अंदाज में जनहित में निरंतर कड़े निर्णय ले रहे हैं।  मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जिलाधिकारी समस्याओं के समाधान के लिए भटक रहे फरियादियों की समस्या निस्तारित कर रहे हैं बल्कि त्वरित रिलिफ भी दे रहे हैं। पति की मृत्यु के उपरान्त अपनी सम्पति के कागज छुड़वाने तथा इंश्योरेंश के लिए भटक रही शिवानी गुप्ता के प्रकरण में जिलाधिकारी के आदेश पर देहरादून क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी बैंक प्रालि की शाखा को ही सीज कर दिया था।  बैंक की सम्पति कुर्क करते ही बैंक प्रबन्धन के होश ठिकाने आ गए। बैंक द्वारा शिवानी गुप्ता के सम्पति के कागज वापस किये साथ ही नो ड्यूज का सर्टीफिकेट भी घर जाकर दिया।
सीएम के निर्देश से जिला प्रशासन हमेशा असहाय, निर्बल, जरूरतमंद के साथ है। जिला प्रशासन जनहित में निरंतर सख्त निर्णय ले रहा है। शिवानी गुप्ता प्रकरण में डीएम के सख़्त रुख को देख प्राइवेट बैंक डीसीबी ने विधवा फरियादी की चौखट पर ही जाकर बन्धक बनाई गई सम्पति के कागज वापस लौटाए  तथा नो ड्यूज सर्टीफिकेट भी जारी किया है।
गौरतलब है कि विधवा महिला फरियादी शिवानी गुप्ता अपने पति की मृत्यु के बाद पिछले एक वर्ष से न्याय पाने को भटक रही थी। जिला प्रशासन की ग्राउंड टीम ने तीसरे ही दिन, निजी बैंक को सील कर बैंक प्रबंधन के होश ठिकाने ला दिए। डीएम के गहन पर्यवेक्षण में एसडीएम कुमकुम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।  जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में शिवानी गुप्ता पत्नी स्व रोहित गुप्ता, निवासी अमर भारती, चन्द्रबनी अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। शिवानी गुप्ता ने बताया कि उनके पति द्वारा डीसीबी प्रा लि बैंक से 15.50 लाख रुपए का ऋण लिया था, जिसका बीमा आईसीआई लोंबार्ड कंपनी द्वारा किया गया था। उनके पति का 15 मई 2024 को आकस्मिक निधन हो गया था। शिवानी गुप्ता ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उनकी आय का कोई साधन न होने के कारण  बैंक लोन  की किस्त जमा नहीं हो पा रही है। बीमा कम्पनी द्वारा बैंक लोन देने से मना किया जा रहा है। डीसीबी बैंक व बीमा कंपनी से इस संबंध में कई बार अनुरोध किया है, परंतु बीमा कंपनी द्वारा धनराशि दिए जाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है और बैंक द्वारा बार-बार किश्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पर डीएम ने बैंक प्रबन्धक डीसीबी प्रा.लि. को उपस्थित होने और महिला की समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन द्वारा 09 जून को सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक के विरुद्ध ब्याज सहित रु.1705000 की आरसी जारी करते हुए 16 जून तक आरसी जमा करने के निर्देश दिए गए थे। डीसीबी प्रबंधक को बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी उक्त प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिलाधिकारी के आदेश और असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के निर्देशों पर 18 जून,2025 को देहरादून क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी शाखा की चल संपत्ति को नियमानुसार कुर्की करते हुए बैंक शाखा को सीज किया कर दिया था।

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