न्याय: कोर्ट ने पूर्व शाखा डाकपाल को सुनाई तीन माह की सजा, फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र से पाई थी नियुक्ति

न्याय: कोर्ट ने पूर्व शाखा डाकपाल को सुनाई तीन माह की सजा, फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र से पाई थी नियुक्ति
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बागेश्वर(आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (गरुड़) शिवानी नाहर की अदालत ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर शाखा डाकपाल की नौकरी हासिल करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में अधिकतम तीन माह के कठोर कारावास और कुल 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार हरियाणा के गुरुग्राम जिले के जनोला गांव निवासी ओम प्रकाश पुत्र बीर सिंह की 12 अगस्त 2022 को ऑनलाइन जीडीएस भर्ती प्रक्रिया के तहत शाखा डाकघर नौघर स्टेट, कौसानी में शाखा डाकपाल पद पर अनंतिम नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के समय उसने वर्ष 2016 का जम्मू-कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हाईस्कूल अंकपत्र प्रस्तुत किया था।दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के दौरान जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने संबंधित अंकपत्र को पूरी तरह फर्जी और कूटरचित बताया। इसके आधार पर डाक विभाग ने छह अप्रैल 2023 को आरोपी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बाद में डाक निरीक्षक, गरुड़ की तहरीर पर 29 दिसंबर 2023 को थाना कौसानी में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस विवेचना के बाद 22 सितंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में एक माह का कठोर कारावास व दो हजार रुपये, धारा 467 में तीन माह का कठोर कारावास व आठ हजार रुपये, धारा 468 में दो माह का कठोर कारावास व तीन हजार रुपये तथा धारा 471 में एक माह का कठोर कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए।

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