बड़ी ख़बर: सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और प्रेमी साहिल को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
मेरठ (आरएनएस)। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने साहिल और मुस्कान के गुनाहों पर फैसला सुना दिया। बुधवार को कोर्ट ने दोनों को मौत की सजा सुनाई।
सुरक्षा के मद्देनजर दोनों जेल से आनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जरिए सुनवाई में शामिल हुए। सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की थी।
ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग हो गए। उसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो अब नाना-नानी के पास रहती है। इसी बीच मुस्कान की मुलाकात स्कूल के सहपाठी और इंद्रानगर निवासी साहिल शुक्ला से शापरिक्स माल में हुई।
सौरभ के विदेश जाने के बाद मुस्कान और साहिल करीब आ गए। सौरभ के लौटने के बाद 24 फरवरी 2025 को दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। तीन मार्च की रात दोनों ने सौरभ को सब्जी में नशीला लिक्विड दिया और फिर चाकू से दिल तथा गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने शव के चार टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिए। इसके बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए। 17 मार्च को लौटने के बाद 18 मार्च को घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
दोनों की निशानदेही पर सौरभ का शव ड्रम से निकाला गया। पुलिस ने मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा ट्रायल पर आने के 577 दिन बाद 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। डीजीसी केके चौबे ने कहा था कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की जाएगी।

