फैसला: सगे भाई की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। अपने सगे बड़े भाई श्रीकांत की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना अग्रवाल की अदालत ने नितिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार थाना रुद्रप्रयाग के ग्राम जवाड़ी मरुड़ी सारी निवासी नितिन पर 24 दिसंबर 2024 को सगे बड़े भाई श्रीकांत पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा था। हमले में श्रीकांत की अस्पताल में मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर पुलिस ने नितिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अब जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने नितिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कहा गया कि विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को नियमानुसार सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

