दंड: चलती बस में की थी छात्रा से छेड़खानी और अश्लील हरकत; कोर्ट ने दोषी को दी तीन साल की कैद की सज़ा
नैनीताल। चलती बस में छात्रा से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के मामले में नैनीताल की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुभम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोप में नामजद दो अन्य आरोपितों को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मामला 4 जून 2022 का है। बिंदुखत्ता निवासी छात्रा हल्द्वानी के एक संस्थान में पढ़ाई करती थी और सेंचुरी बस से घर लौट रही थी। मोटाहल्दू से गुमटी हल्दूचौड़ के बीच बस में सवार शुभम ने उसके साथ जबरन छेड़खानी और बदसलूकी की। आरोप था कि आरोपी ने छात्रा के चेहरे पर काट लिया, जिससे उसे चोटें आईं।
घटना के बाद छात्रा ने लालकुआं कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद शुभम के खिलाफ छेड़खानी, अश्लील हरकत और मारपीट से संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं घटना का वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोप में अभिषेक कुमार उर्फ अर्जुन और शहजाद अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था।
अभियोजन ने अदालत में पीड़िता समेत नौ गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए। हालांकि सीएफएसएल चंडीगढ़ की जांच में वीडियो को प्रसारित किए जाने का आरोप अभिषेक और शहजाद के खिलाफ साबित नहीं हो सका। अदालत ने दोनों को आईटी एक्ट की धारा 67 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
अदालत ने शुभम को धारा 354 में तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 354-क में दो वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 354-घ में दो वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए प्रभावी कारावास की अवधि तीन वर्ष रहेगी।

