न्याय: हत्या के मुकदमे में आया कोर्ट का फैसला, महिला समेत दो अभियुक्तों को दी उम्रकैद की सजा
हरिद्वार। युवक की हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट ने एक आरोपी महिला समेत दो को उम्रकैद की सजा व 20 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 29 जनवरी 2019 को सिडकुल क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हत्या करने के बाद शव का लावारिस अवस्था में पोस्टमार्टम करा दिया गया था। लोगों की सूचना पर मृतक राजन के परिवार वाले रावली महदूद में पहुंचे। जहां हत्यारोपी महिला राजेश देवी, उसके परिजन व दो अन्य लोगों ने उन्हें घर से भगा दिया था। यही नहीं, बड़ी मशक्कत से शिकायतकर्ता महिला को अपने पुत्र राजन का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद मिला था। घटना के दो दिन बाद ग्राम सुरजनपुर थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद यूपी निवासी शिकायतकर्ता महिला लीला देवी ने हत्यारोपी महिला राजेश देवी, उसके पति चांद, पुत्र दीपक व दो अन्य लोगों के खिलाफ सिडकुल थाने में हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

