न्याय: सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में परिजनों को 11.80 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

न्याय: सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में परिजनों को 11.80 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
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विकासनगर(आरएनएस)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को 11 लाख 80 हजार 180 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। राशि पर याचिका दायर करने की तारीख 13 जुलाई 2023 से भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी मिलेगा। नवाब अली के पिता अब्दुल रहमान और माता रहीशन बेगम ने 22 लाख रुपये प्रतिकर की मांग की थी। तीन जुलाई 2023 की रात जीवनगढ़ में कृष्णा टाइल्स के पास ट्रक की टक्कर से नवाब अली की मौत हो गई थी। अदालत ने एफआईआर, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नक्शा-नजरी, तकनीकी रिपोर्ट और आरोपपत्र समेत साक्ष्यों के आधार पर हादसे के लिए ट्रक चालक सचिन की लापरवाही को जिम्मेदार माना। मृतक की आय 8,331 रुपये मासिक निर्धारित कर मुआवजा तय किया गया। बीमा कंपनी को एक माह में राशि जमा करनी होगी। माता-पिता को 5,90,090-5,90,090 रुपये मिलेंगे।

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