नाकामी: चरस बरामदगी में डिफॉल्ट बेल, तय समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई पुलिस 

नाकामी: चरस बरामदगी में डिफॉल्ट बेल, तय समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई पुलिस 
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विकासनगर।  विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में समय सीमा के भीतर पुलिस की ओर से आरोपपत्र दाखिल न करने पर आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी को बीस हजार के निजी मुचलके और इसी राशि के दो जमानती पेश करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले में शाजेब निवासी बिजनौर को विकासनगर पुलिस ने 230 ग्राम चरस के साथ 17 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तबसे वह जेल में ही है। साठ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को डिफॉल्ट बेल का हकदार मानते हुए बीस हजार के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

एनडीपीएस का आरोपी दोषी करार

एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को जुर्म स्वीकार करने पर दोषी ठहराया गया है। आरोपी इरफान से को पुलिस ने 14 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म कबूल किया। कहा कि वह दोबारा से इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। अदालत ने इरफान को पहले से जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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