शिकंजा: नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में एक गिरफ्तार, दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं 

शिकंजा: नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में एक गिरफ्तार, दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं 
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हरिद्वार। ज्वालापुर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि 13 जनवरी को मोहल्ला एक महिला ने शिकायत दी थी। बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री 12 जनवरी को घर से बिना बताए कहीं चली गई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई थी। इंस्पेक्टर बिष्ट ने बताया कि 21 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर आरोपी ताबिश निवासी मोहल्ला सतियान, कस्बा व थाना बढ़ापुर (बिजनौर) हाल पता पीठ बाजार, ज्वालापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर बिजनौर ले गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया है।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज़
वहीं दूसरी ओर, एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि दो जुलाई 2024 को सिडकुल क्षेत्र में रहने वाली किशोरी घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी। काफी देर तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला था। एक युवक ने उनको बताया कि उसने पीड़िता को आरोपी युवक के साथ जाते हुए देखा है। पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर आरोपी विशाल निवासी थाना सिडकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। पीड़ित लड़की ने पुलिस और अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। अदालत ने आरोपी विशाल की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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