न्याय: चोरी का आरोप झेल रहे युवती और युवक को अदालत ने किया दोषमुक्त

न्याय: चोरी का आरोप झेल रहे युवती और युवक को अदालत ने किया दोषमुक्त
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नई टिहरी।  चोरी का आरोप झेल रहे एक युवती और युवक को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सी.डि. की अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। दिखोलगांव निवासी एक व्यक्ति के घर में चाेरी की तहरीर मिलने पुलिस ने दोनों को दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। वादी मुकदमा राजपाल सिंह ने 29 अगस्त 2023 को चंबा पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 28 अगस्त 2023 की सुबह काम पर चले गए थे जबकि उसकी पत्नी अपने मायके और बच्चे स्कूल गए थे। दोपहर के समय जब बच्चे स्कूल से घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे हुए थे। बच्चों से मिली सूचना के बाद जब वादी की पत्नी घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि घर में रखे सभी जेवर और कुछ नकदी चोरी हो गए। उन्होंने चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चोरी किए गए जेवर और नकदी वापस दिलाने की गुहार लगाई। तहरीर के आधार पर चंबा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त काव्या उर्फ शिवानी और रोहित नेगी के खिलाफ चोरी करने का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में स्पष्ट कहा कि उन्होंने चोरी नहीं की है। उनके पास भी कोई वस्तु बरामद नहीं की गई है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटट/सिविल जज सी.डि. आफिया मतीन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त काव्या और रोहन को चोरी के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

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