राज-काज: करवाचौथ पर उत्तराखंड की महिला कर्मचारियों को अवकाश, शासन ने जारी की अधिसूचना

राज-काज: करवाचौथ पर उत्तराखंड की महिला कर्मचारियों को अवकाश, शासन ने जारी की अधिसूचना
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देहरादून। करवाचौथ पर्व पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की महिला कर्मचारियों को राहत देते हुए 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी है। शासन के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न सरकारी और संबंधित संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवाचौथ का पर्व मनाने के लिए अवकाश मिलेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने करवाचौथ के अवसर पर 29 अक्टूबर को महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। यह आदेश राज्य के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों पर लागू होगा।
शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेन्द्र कुमार की ओर से जारी अधिसूचना की प्रतियां उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निबंधक, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन के विभिन्न विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं। इसके साथ ही संबंधित कार्यालयों और अधिकारियों को शासन के निर्णय की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। सरकार के इस निर्णय से करवाचौथ के दिन व्रत रखने वाली महिला कर्मचारियों को पर्व की तैयारियों और पारिवारिक आयोजनों के लिए समय मिल सकेगा। त्योहार से ठीक एक दिन पहले आदेश जारी होने से महिला कर्मचारियों को राहत मिली है।

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