ख़ास ख़बर: लिव इन कपल के लिए हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,पहले पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन

ख़ास ख़बर: लिव इन कपल के लिए हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,पहले पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन
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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल के लिए सरकार को एक आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा की मांग करने वाले कई लिव-इन कपल की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनोप कुमार ढांड ने कहा कि जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक लिव-इन-रिलेशनशिप को एक वेब पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा, ‘लिव-इन रिलेशनशिप का विचार देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में इससे पैदा होने वाली समस्याएं काफी चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे रिश्ते में महिला की स्थिति पत्नी की नहीं होती है और उसमें सामाजिक स्वीकृति या पवित्रता का अभाव होता है।’
पीठ ने कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप समझौते को न्यायाधिकरण की तरफ से रजिस्टर्ड किया जाना आवश्यक है, जो आवश्यक है।
इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे लिव-इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन के मामले को देखने के लिए एक समिति गठित की जाए। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि आदेश की एक कॉपी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कानून और न्याय विभाग, साथ ही सचिव, न्याय और सामाजिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली को मामले को देखने और कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए।

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