क्या 15 अगस्त के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या 15 अगस्त के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, जानिए क्या कहते हैं नियम
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देहरादून। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अब दिन व रात के दौरान भी फहराया जा सकता है, बशर्ते झण्डे फहराने की नियमावली का पूर्ण पालन किया जाए जिसमें झण्डा मैला, कटा-फटा या उल्टा न हो। झण्डा झुका हुआ न हो, राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा हो। भारत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के पैरा 2.2 के खंड-xi में बदलाव कर राष्ट्रीय ध्वज को प्राइवेट इमारतों पर दिन-रात फहराने की अनुमति दी है।

डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट ने साध-संगत से आह्वान किया है कि जिन्होंने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया हुआ है वे तिरंगे के सम्मान व गरिमा का पूरा ध्यान रखें। झण्डा मैला या फटा न हो, झुका न हो, अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो पूरे सम्मान के साथ उतार कर नियमानुसार अपने घर पर रख लें, ताकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गरिमा को कोई ठेस न पहुंचे।

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