धोखाधड़ी: पूर्व में बिक चुकी जमीन को दोबारा बेचकर लगाया लाखों का चूना
पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल
देहरादून। बेची गई भूमि को दोबारा बेच कर लाखों की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वादी दुर्गेश कुमार गौड़, निवासी- शिवगंगा एनक्लेव लाइन नंबर 5, डांडा लखौंड ने थाना प्रेमनगर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उसने बताया कि आरोपी संजय सकलानी पुत्र जेपी सकलानी, निवासी 100 टैगौर बिला, शिव मंदिर के पास चकराता रोड, देहरादून, व प्रदीप जुयाल पुत्र पातीराम जुयाल निवासी भगवानपुर थाना सेलाकुई देहरादून से भगवानपुर सेलाकुई में भूमि क्रय की गई थी। मौके पर भूमि की पैमाइश कराने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि खरीदी गई भूमि रजिस्ट्री में अंकित की गई भूमि से कम है, जिसके संबंध में उसने आरोपियों से संपर्क किया जिस पर उन्होंने बताया कि पीड़ित को क्रय किये गये प्लाट के एवज में उसे! के! औअपने स्वामित्व की भूमि खसरा न. 1156 ड रकबा 2440 वर्गफीट, स्थित मौजा कांसवाली कोठरी, तहसील विकासनगर जिला देहरादून में भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। यह बात कहते हुए विक्रय-पत्र के माध्यम से उक्त भूमि की रजिस्ट्री उनके पक्ष में की गई। भूमि के दाखिल खारिज के दौरान वादी को ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा 3 वर्ष पूर्व ही इस भूमि को किसी अन्य को विक्रय कर दिया गया था। उसके पश्चात वादी द्वारा आरोपियों से संपर्क करने पर भूमि के बदले वर्तमान बाजार भाव से वादी को रुपये वापस करने का समझौता किया गया, परंतु समझौते के बाद भी वादी को तय समय में पैसे वापस नहीं किये गए। प्रार्थना पर प्रारंभिक जांच के बाद थाना प्रेमनगर पर धोखाधड़ी का मुकदमा संजय सकलानी व प्रदीप जुयाल के खिलाफ पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग में एसएसपी ने प्रभावी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए, अभियोग में विवेचक ने आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर नामजद आरोपी संजय सकलानी पुत्र जयंती प्रसाद सकलानी, निवासी सी-2 फ्लैट नं. 704, पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट सहस्त्रधारा रोड देहरादून को उसके किराये के फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार सुद्धोवाला में दाखिल किया गया।

