बड़ी खबर: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, एक लाख रुपये अर्थदंड भी सुनाया

देहरादून। न्यायालय ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अपर जिला एवं सेशन जज/ पोक्सो पंकज तोमर की अदालत ने मंगलवार को मामले में सुनवाई की। जानकारी के अनुसार, 27 नवंबर 2022 को पौंटा साहिब निवासी महिला ने प्रेमनगर थाने में तहरीर दी थी कि वो नवंबर 2022 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण दो दिन के लिए देहरादून स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी। पति उन्हें अस्पताल में भर्ती कर चार साल की बेटी के साथ रात रुकने के लिए अपने दोस्त अंकित जोशी पुत्र ललित मोहन जोशी, निवासी गुरु नानक एनक्लेव, प्रेमनगर के किराए के कमरे पर चले गए थे। दूसरे दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर परिवार पौंटा साहब लौट गया। इस दौरान महिला ने देखा बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर खून के निशान थे। घबराकर उन्होंने बेटी से किसी के द्वारा छोड़छाड़ किए जाने की बात पूछी। बच्ची ने बताया कि देहरादून में अंकित जोशी ने रात उसके साथ गलत काम किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 27 जनवरी 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तमाम सबूतों, वकीलों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अंकित जोशी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
