सबक: कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कब्जाने के आरोप में मां-बेटों समेत पांच पर मुकदमा दर्ज़

सबक: कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कब्जाने के आरोप में मां-बेटों समेत पांच पर मुकदमा दर्ज़
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हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक कंपनी की संपत्ति कब्जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मां और दो पुत्रों सहित पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, श्रवण कुमार गुप्ता डायरेक्टर स्टर्लिग मेट्रोजिकल प्रा.लि. निवासी विवेक विहार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि शारदा नगर कॉलोनी ज्वालापुर में एक भूखंड है। जहां कंपनी का गोदाम बनाकर सामान रखा हुआ था। बीती 19 अक्तूबर की रात को प्लॉट का मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था और गोदाम से लाखों रुपये की मशीन, सामान गायब था। गेट पर ताला लगाकर उस वक्त वहां से चले गए। जब अगले दिन सुबह आए तो कुछ लोगों ने प्लॉट को अपना बताते हुए कहा, यह संपत्ति उन्होंने 30 जून को खरीदी है। आरोप लगाया कि कृष्णा देवी, उसके पुत्र अमरेश कुमार ने साजिश के तहत एक मुख्तारनामा अरविंद के हक में कर कूटरचित दस्तावेज से 26 जून 2023 को सब रजिस्ट्रार हरिद्वार के यहां पंजीकृत कराया।
अमरेश कुमार ने मुख्तारनामा के आधार पर गिफ्ट डीड को युद्धराज सिंह और असीम हुसैन के हक में सब रजिस्ट्रार हरिद्वार के यहां पंजीकृत करा दिया। आरोप है कि 30 जून 2023 का उपहार पत्र कूटरचित कर रजिस्ट्रार दफ्तर हरिद्वार में पंजीकृत कराया है। इसके बाद सभी ने मिलकर 19 अक्तूबर की रात ताला तोड़कर गोदाम का सामान चोरी कर लिया। तीन नवंबर को अपना ताला लगाने पर इन्होंने मारपीट कर दोबारा प्लॉट पर आने पर हत्या कर देने की धमकी दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी कृष्णा देवी, उसके पुत्र अरविंद, अमरेश कुमार निवासीगण पुराना चिलकाना बस स्टैंड थाना मंडी मोहल्ला मातागढ सहारनपुर, युद्वराज सिंह निवासी ग्राम मुण्डाखेडा कलां, अकोढा मुकमर्तपुर लक्सर, असीम हुसैन निवासी मोहल्ला घोसियान ज्वालापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

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