हाईकोर्ट: यूकेएससीसी परीक्षा के तहत हुईं नियुक्तियों का ब्यौरा तलब, 21 सितंबर से पहले करना होगा दाखिल

हाईकोर्ट: यूकेएससीसी परीक्षा के तहत हुईं नियुक्तियों का ब्यौरा तलब, 21 सितंबर से पहले करना होगा दाखिल
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नैनीताल। हाई कोर्ट ने यूकेएससीसी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर खटीमा के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से पूछा है कि परीक्षा में किस किस की नियुक्ति कैसे कैसे हुई, उसका पूरा चार्ट बनाकर जवाब कोर्ट में 21 सितम्बर से पहले दाखिल करें।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी संशोधन प्रार्थना पत्र एक सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 21 सितंबर की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह बताने को कहा था कि आप इस मामले की जांच सीबीआई से क्यों कराना चाहते हैं। एसटीएफ की जांच पर आपको क्यों संदेह हो रहा है।उप नेता प्रतिपक्ष व विधायक भुवन कापड़ी ने याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटे छोटे लोगों की हुई है, जबकि बड़े लोगों में से अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड के तमाम बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल हैं, सरकार उनको बचा रही है, इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।

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