सुनवाई: उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के एमडी व वित्त नियंत्रक को हाईकोर्ट ने किया तलब

सुनवाई: उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के एमडी व वित्त नियंत्रक को हाईकोर्ट ने किया तलब
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नैनीताल। हाईकोर्ट नैनीताल ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी व वित्त नियंत्रक को 10 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी दयाकृष्ण पाठक व 15 अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि पांच मार्च को उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर आदेश पारित किया था। आदेश के तहत कर्मचारियों को दी गई ग्रेच्युटी में से निगम कोई रिकवरी नहीं करेगा, लेकिन निगम ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करते हुए जून 2022 में नया आदेश जारी कर उनसे रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए। अवमानना याचिका में कहा गया कि वित्त नियंत्रक व एमडी ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, इसलिए उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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