राहत: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल स्थगित, अभी लागू नहीं होगा ‘हिट एंड रन’ को लेकर बना नया कानून

राहत: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल स्थगित, अभी लागू नहीं होगा ‘हिट एंड रन’ को लेकर बना नया कानून
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नयी दिल्ली। हिट एंड रन को लेकर बनाए गये नए कानून के विरोध में शुरू हुई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल फिलहाल रुक गयी है। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि नया कानून अभी लागू नहीं होगा। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
एआईएमटीसी की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने बताया कि उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स की चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है। यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है और वे सबको विश्वास दिलाते हैं कि संगठन इस कानून को लागू नहीं होने देगा। उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से अपील की है कि सब अपने वाहनों पर वापस जाएं और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करें।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा।

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