फैसला: कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की कारावास की सज़ा
चमोली(आरएनएस)। धननधट बिंध्याचल सिंह की अदालत ने जयगणेश रावल को दोषीधनटकरार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं धमकी देने के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला ज्योतिर्मठ थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार मई 2024 में आरोपी जयगणेश रावल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में 25 फरवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी माना। अदालत ने अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए।

