एक्शन: चाय बागान की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई शुरू, प्रशासन ने भेजे कब्जा धारियों को नोटिस

एक्शन: चाय बागान की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई शुरू, प्रशासन ने भेजे कब्जा धारियों को नोटिस
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राजधानी में रिंग रोड पर स्थित 350 बीघा जमीन का है मामला
देहरादून। राजधानी में चाय बागान की जमीनों पर  अवैध  कब्जा को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी  द्वारा दायर जनहित याचिका पर  हाईकोर्ट के आदेश के बाद  जिला प्रशासन  हरकत में आ गया है। प्रशासन ने उक्त जमीन पर काबिज लोगों को नोटिस भेजकर  चार दिनों के भीतर जमीन पर कब्जे से संबंधित सभी दस्तावेज सीलिंग कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है। जानकारी के अनुसार, नियत प्राधिकारी ग्रामीण सीलिंग/अपर जिलाधिकारी (प्रशा) डाॅ एसके बरनवाल ने अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 88/2022 पीआईएल विकेश नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश 8 जुलाई के द्वारा वर्तमान में भौतिक सत्यापन ग्राम रायपुर, चकरायपुर, नत्थनपुर, लाडपुर, क्यारकुली भट्टा का कार्य गतिमान है। इस दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ लोगों ने उक्त बागन की भूमि में अवैध कब्जा कर भवन या अन्य परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है। उनके द्वारा सर्वे के दौरान अपने अभिलेख नहीं दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने  बताया कि विवादित भूमि की सही जांच हेतु उक्त खसरों से संबंधित अभिलेख/दावे प्राप्त किये जाने आवश्यक हैं ताकि भौतिक सत्यापन पूर्ण किया जा सके एवं चाय बागान/रविश चाय/अतिरिक्त सीलिंग भूमि का स्पष्ट चिह्नांकन किया जा सके।
उन्होंने सभी सम्बन्धित लोगों से अपेक्षा की है कि समाचार प्रकाशन की तिथि से 4 दिवस के भीतर समय प्रातः 11 बजे से अपराहन 01 बजे तक अपने-अपने दावों से सम्बन्धित अभिलेख सीलिंग कार्यालय भूलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट देहरादून में उपलब्ध कराएं। उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर/तहसीलदार सदर को निर्देश दिए कि सीलिंग कार्यालय अनुभाग कलेक्ट्रेट में स्वयं की देख-रेख में भिज्ञ कर्मचारी तैनात करें।

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