हाई कोर्ट: चाय बागान की जमीन खरीद-फरोख्त पर रोक बरकरार

हाई कोर्ट: चाय बागान की जमीन खरीद-फरोख्त पर रोक बरकरार
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नैनीताल।  हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद-फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने पूर्व में लगी रोक को जारी रखते हुए सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि पूर्व में भी कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने का समय दिया था, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया। इसलिए खरीद फरोख्त पर लगी रोक को आगे बढ़ाया जाये और सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए जाएं। देहरादून के विकेश सिंह नेगी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार में निहित जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। जनहित याचिका में कहा गया कि राजा चंद्र बहादुर सिंह की जमीन जो सर प्लस लैंड है, उसको 1960 में सरकार में निहित करा जाना था, लेकिन लाड़पुर, नत्थनपुर और रायपुर समेत अन्य जमीन को भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है। याचिका में कहा गया कि करीब 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए, ये जमीन सरकार तत्काल अपने कब्जे में ले और जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई हो। बता दें कि उत्तराखंड में इससे पहले भी अतिक्रमण और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की तरफ से भी लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

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