सबक: टैक्सी चालक की घर में घुस कर धुनाई करने पर मुकदमा दर्ज, दबंग का गुंडा एक्ट में चालान
चम्पावत। टैक्सी चालक ने एक व्यक्ति पर घर में घुस कर लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित टैक्सी चालक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार पूर्णागिरि मार्ग में बूम से भैरव मंदिर के बीच टैक्सी चलाने वाले प्रकाश सिंह महर ने कोतवाली में तहरीर दी है। आरोप लगाया कि गैंड़ाखाली निवासी मोहित ने दो बार उसकी लाठी-डंडे से पिटाई की। तहरीर में कहा गया है कि चार जून की रात आठ बजे वह टैक्सी स्टेंड पर सवारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान वहां पहुंचे मोहित ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर वह चला गया। तहरीर में कहा गया है कि मोहित कनवाल ने दोबारा से पांच जून को दोपहर एक बजे बूम शारदा घाट स्थित किराये के कमरे में घुस कर लाठी डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया। कहा कि हमले से उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन पर चोटें आई हैं। कोतवाल चेतन सिंह रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 115 (2), 331(4) और 315 (2) के तहत आरोपी मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच एसएसआई प्रकाश सिंह तोमर को सौपी गई है।
पुलिस ने किया गुंडा एक्ट में चालान
उधर, पंचेश्वर पुलिस ने शराब तस्कर और क्षेत्र में दबंगई दिखाने वाले एक व्यक्ति का गुंडा एक्ट में चालान किया। पुलिस ने आरोपी को चालान के बाद न्यायालय में पेश किया। पंचेश्वर कोतवाली प्रभारी हेमंत सिंह कठैत ने बताया कि आरोपी भुवन उप्रेती (46) निवासी दिगालीचौड़ लोहाघाट बीते कई सालों से पंचेश्वर क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी किया करता था। जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमें दर्ज है। इसके साथ आरोपी आपराधिक प्रकृति का भी था, जिसे देखते हुए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम और उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा के तहत गुंडा एक्ट में भी चालान किया गया है।

