न्याय: चेक बाउंस के मामले में महिला को सुनाई गई छह माह की सजा

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काशीपुर। चेक बाउंस के एक केस में अदालत ने आरोपी को छह माह के कारावास और 29.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आस्था बीज कम्पनी काशीपुर के डायरेक्टर संदीप गोयल ने अपने अधिवक्ता शुभम सिंघल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था कि रम्भा देवी पत्नी मुन्ना सिंह कुशवाह, निवासी गाजीपुर ने अपनी कंपनी के लिए 28,30,000 रुपये का माल उधार लिया था। भुगतान मांगने पर उसने एक चेक दे दिया, जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट में दोषी पाया। एसीजे द्वितीय चेतन सिंह गौतम की अदालत ने आरोपी को छह माह के कारावास और 29.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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