शातिर: बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शातिर: बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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हरिद्वार।  एसबीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर 12.49 लाख की ठगी कर ली गई। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ श्यामपुर थाने में धोखाधड़ी समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में सतीश कुमार, निवासी ग्राम गैंडीखाता, श्यामपुर ने बताया कि उसके परिचित आकाश उर्फ रविराज मलिक ने अपनी भतीजी के नामचीन खिलाड़ी होने की बात कही थी। भरोसा दिलाया था कि उसकी भतीजी की जान पहचान एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा दिल्ली के उच्चाधिकारियों से है। एसबीआई की शाखा कश्मीरी गेट में लिपिक की भर्ती होनी है, यदि कोई परिचित हो तो उसे वह नौकरी मिल जाएगी। आरोप है कि उसने अपने बेटे हरीश की नौकरी लगवाने की बात कही। तय हुआ कि नौकरी लगने की एवज में 12.50 लाख रुपये अदा करने होंगे। आरोप है कि आकाश ने उसकी मुलाकात दीपक श्रीवास्तव और सूरज कुमार को बैंक अधिकारी कहते हुए करवाई। जिसके बाद अलग-अलग खातों में कुल 12 लाख 49 हजार की रकम ट्रांसफर की गई। बकायदा उन्हें मेडिकल और ट्रेनिंग कराने के लिए पत्र दिए गए। जब बेटे को ट्रेनिंग के लिए पटना बुलाया तब वहां उसे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली। पूछताछ करने पर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जानकारी जुटाने पर पता चला कि यह सभी लोग गैंग बनाकर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। पूर्व में सहारनपुर के देवबंद थाने में भी इनके खिलाफ केस दर्ज हैं। एसओ नितेश शर्मा ने बताया कि आरोपी रविराज मलिक उर्फ आकाश, दीपक श्रीवास्तव निवासीगण शाहबुद्दीन रोड, नया रामपुरी गेट नंबर-3 मुजफ्फरनगर, विनोद उर्फ विशाल निवासी हैबिटेट पंचत्व अपार्टमेंट, ग्रेटर नोएडा थाना बिसरत जिला गौतमबुद्ध नगर यूपी, सूरज कुमार निवासी बिधलीपुर पटना बिहार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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