सुविधा: अब विमान में 12 साल तक के बच्चे की सीट माता-पिता के साथ होगी, डीजीसीए ने जारी किए निर्देश
नई दिल्ली। विमान में अब 12 साल तक के बच्चों की सीट अब अनिवार्य रूप से माता-पिता के साथ होगी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को इस संबंध में सभी एयरलाइन को निर्देश जारी किया।
डीजीसीए ने कहा, सभी एयरलाइन सुनिश्चित करे कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता या अभिभावकों में एक के साथ सीट आवंटित की जाए। साथ ही इसका रिकॉर्ड भी रखा जाए। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट आवंटित नहीं की गई थी। इन मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने यह निर्देश जारी किया है।
इस संबंध में नियामक ने एयरलाइन के सेवाओं और शुल्क को अनियंत्रित करने के संबंध में जारी अपने परिपत्र को संशोधित किया है। मानदंडों के अनुसार, तरजीही सीट आवंटन, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए शुल्क लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है। डीजीसीए ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइन द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं और ये अनिवार्य नहीं हैं। बयान में कहा गया है, उन यात्रियों के लिए ऑटो सीट असाइनमेंट का भी प्रावधान है, जिन्होंने निर्धारित प्रस्थान से पहले वेब चेक-इन के लिए कोई सीट नहीं चुनी है।

