सुनवाई: चरस तस्करी के अभियुक्तों की जमानत अर्जी कोर्ट से ख़ारिज

सुनवाई: चरस तस्करी के अभियुक्तों की जमानत अर्जी कोर्ट से ख़ारिज
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अल्मोड़ा। अवैध चरस की तस्करी के एक मामले में अभियुक्तों की जमानत अर्जी न्यायालय ने ख़ारिज कर दी है। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकान्त पाण्डेय के न्यायालय में अभियुक्त भुवन चन्द्र सुयाल, निवासी ग्राम नैकाना, तल्ला रामगढ़, जिला नैनीताल एवं अभियुक्त नवल पाण्डे, निवासी ग्राम कोकिलबना, थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल द्वारा धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्तगणों की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि 15  दिसंबर 2023 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मोतियापाथर से भांगादेवली को जाने वाले तिराहे के समीप चेकिंग के दौरान अभियुक्त भुवन चन्द्र सुयाल से 1 किलो 222 ग्राम व अभियुक्त नवल पाण्डे से 1 किलो 120 ग्राम चरस बरामद की गयी। अभियुक्तगणों को उक्त अवैध चरस के साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि यदि अभियुक्त गणों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्तगण द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्तगणों की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए खारिज की गई।

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