शातिर: प्लाट बेचने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
रुद्रपुर। भूखंड बेचने के नाम पर तीन लोगों द्वारा एक व्यक्ति से 2-30 लाख रुपए ठग लिये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
इंदिरा कालोनी गली पांच रुद्रपुर निवासी गोपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह ने हरकेश्वर रॉव पुत्र विभूति प्रसाद, विभूति प्रसाद निवासी ग्राम कोलडा कीरतपुर रुद्रपुर,नीरज जायसवाल निवासी सिंह कालोनी, रूद्रपुर के विरुद्ध दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी जान पहचान का एक व्यत्ति नीरज जायसवाल एक दिन उसके पास आया और बोला कि उसके दोस्त हरकेश्वर रॉव ने एक कालोनी, काटी है, उसमें प्लाट खरीद लो। पीड़ित ने बताया कि उनकी बातों पर विश्वास करते हुए दो लाख रुपये में एक भूखंड खरीदने का सौदा किया और 1.40 लाख रुपये बतौर ब्याना हरकेश्वर रॉव को अदा कर दिये। जिस संबंध में एक इकरारनामा भी नीरज जायसवाल ने टाईप करवाकर उसे दिया तथा 60 हजार रुपए नगद तथा रजिस्ट्री के लिये 30 हजार रुपये अदा कर दिये। पीड़ित ने बताया कि वह पिछले काफी समय से नीरज जायसवाल एवं हरकेश्वर रॉय तथा उनके पिता से भूखंड देने व भूखंड की रजिस्ट्री कराने के लिये कहता चला आ रहा है। पता चला कि उन्होंने कोई कालोनी नहीं काटी है। वह लोग दलाली करते हैं।
पीड़ित के मुताबिक उक्त लोगों से अपना रुपया वापस मांगा तो इन लोगों ने अपनी गलती मानते हुए जल्दी रुपये अदा करने का वायदा करते हुए विभूति प्रसाद ने अपने खाता का चैक 2.30 लाख रुपये का जारी करके दिया। जो 16 जनवरी 2018 को बिना भुगतान के वापस प्राप्त हो गया।
पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसएसआई अर्जुन गिरी गोस्वामी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

