कार्रवाई: यहां कोर्ट के आदेश के बाद 40 घरों पर चला बुलडोजर, प्रभावित लोगों में भारी रोष

कार्रवाई: यहां कोर्ट के आदेश के बाद 40 घरों पर चला बुलडोजर, प्रभावित लोगों में भारी रोष
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नैनीताल। कोर्ट के आदेश पर नैनीताल जिला प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल के पास बने 40 घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जबकि बेघर किए गए लोगों का कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्री की जमीन पर एनओसी लेकर ही घर बनाए थे फिर उनके घरों को अवैध बता कर कैसे तोड़ा जा सकता है ?
दरअसल जिला अस्पताल के पास बने इन घरों को लेकर लंबे समय से विवाद चल आ रहा था। 2014 में एक जनहित याचिका में इन घरों का निर्माण अवैध बताकर इन्हें जिला अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाने का आरोप लगाया गया था। इस पर कोर्ट द्वारा 2017 में फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन को उचित कार्यवाही करने को कहा गया था, लेकिन तब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
उसके बाद नैनीताल निवासी अशोक शाह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत द्वारा जिला प्रशासन को अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया। जिला प्रशासन ने इन घरों में रहने वाले लोगों को तीन—चार दिन पहले नोटिस देकर अपना सामान हटाने और कार्यवाही के बारे में जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने अपने आवास खाली कर दिए थे लेकिन कुछ लोग अभी भी इन घरों में रह रहे थे। आज सुबह प्रशासन की टीम दलबल और तीन जेसीबी मशीनों के साथ यहां पहुंची और इन घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। अपने घरों पर बुलडोजर चलता देख लोगों को भारी गुस्से में देखा गया। कई लोगों का कहना है कि उनके पास जमीन की रजिस्ट्री के कागज हैं तथा नगर पालिका की एनओसी भी है, फिर उनके घर अवैध या अतिक्रमण की जद में कैसे हो सकते हैं ? लेकिन वह प्रशासन की कार्रवाई के आगे लाचार हैं। कई लोग इस दौरान रोते बिलखते भी दिखे।

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