जालसाज़ी: प्लॉट बेचने के नाम पर 12 लाख रुपये हड़पने का आरोप, तीन के खिलाफ़ मुकदमा

जालसाज़ी: प्लॉट बेचने के नाम पर 12 लाख रुपये हड़पने का आरोप, तीन के खिलाफ़ मुकदमा
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देहरादून। जमीन बेचने के नाम पर 12 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि खरीदार को सुरक्षित प्लॉट दिखाकर सौदा किया गया, जबकि वास्तविक जमीन के ऊपर से हाईटेंशन बिजली की लाइन गुजर रही थी। कोर्ट के आदेश पर दर्ज मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
फ्रेंड्स एन्क्लेव, नेहरू कॉलोनी निवासी प्रेम सिंह बिष्ट जमीन खरीदना चाहते थे। उनके मित्र अब्दुल वहाब के माध्यम से उनकी मुलाकात सहारनपुर निवासी कपिल चौधरी और फरमान अली से हुई। दोनों ने उन्हें डालनवाला निवासी ललिता चौधरी की धर्मपुर-अजबपुर कलां स्थित जमीन दिखाई और उसके दस्तावेज व स्थिति सही होने का भरोसा दिलाया। इसके बाद जमीन का सौदा 44 लाख 44 हजार 500 रुपये में तय हुआ।
पीड़ित के मुताबिक, उन्होंने 23 फरवरी 2026 को आरटीजीएस के माध्यम से आठ लाख रुपये और अगले दिन चार लाख रुपये नकद दिए। इसके अलावा चार लाख रुपये का एक चेक भी दिया गया था। आरोप है कि चेक वापस करने का आश्वासन देने के बावजूद उसे लौटाया नहीं गया।
बाद में जब प्रेम सिंह बिष्ट ने मौके पर जाकर प्लॉट की स्थिति देखी तो उसके ऊपर से हाईटेंशन बिजली की लाइन गुजरती मिली। आरोप है कि इससे पहले उन्हें किसी दूसरी सुरक्षित जमीन की लोकेशन दिखाई गई थी। हाईटेंशन लाइन के कारण बैंक अधिकारियों ने भी जमीन पर ऋण देने से इनकार कर दिया।
पीड़ित ने जब आरोपियों से अपने 12 लाख रुपये वापस मांगे तो कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और धमकी दी गई। इसके बाद उन्होंने एसएसपी से शिकायत की। वहां से राहत नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने ललिता चौधरी, कपिल चौधरी और फरमान अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, पीड़ित पक्ष से संबंधित तथ्य जुटाकर मामले की जांच की जा रही है।

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