सबक: कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में आरोपी को सुनाई एक साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड

सबक: कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में आरोपी को सुनाई एक साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड
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अल्मोड़ा। स्मैक बरामदगी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने आरोपी फिरोज खान को एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र स्थित खतानगरिया का निवासी है। अभियोजन के अनुसार 27 मार्च 2023 को सोमेश्वर थाना पुलिस और एसओजी टीम संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस टीम को काफड़खान क्षेत्र में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जो वाहन से उतरकर पैदल जाने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 74.04 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस द्वारा स्मैक रखने का वैध लाइसेंस मांगे जाने पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी फिरोज खान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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