ज्ञानवापी मस्जिद मामलाः डेटिंग की मांग को अदालत ने किया खारिज, कहा – शिवलिंग को हो सकती है क्षति

ज्ञानवापी मस्जिद मामलाः डेटिंग की मांग को अदालत ने किया खारिज, कहा – शिवलिंग को हो सकती है क्षति
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वाराणसी। मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के साथ ही फैसला दोपहर ढाई बजे दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्बन डेटिंग के कारण शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है।
लंबे समय से अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में अब सुनवाई पूरी होने के साथ ही फैसला आखिरकार दोपहर ढाई बजे आ गया। इसके पूर्व दोनों पक्षों को सुनने और आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने के बाद अदालत में अब सुनवाई और बहस का दौर खत्‍म हो चुका था। ऐसे में शुक्रवार को अदालत द्वारा इस मामले में फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वजूखाने में मिले शिवलिंग संरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आम जनमानस की भावना आहत न हो और तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। कार्बन डेटिंग से इससे नुकसान का खतरा होने की वजह से मांग को खारिज कर दिया गया।

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